प्रॉपर्टी टैक्स एक भूमि मालिक द्वारा स्थानीय सरकार या अपने क्षेत्र के नगर निगम को दी जाने वाली वार्षिक राशि है। संपत्ति में सभी मूर्त अचल संपत्ति, उनका घर, कार्यालय भवन, और वह संपत्ति शामिल है जो उन्होंने दूसरों को किराए पर दी है।
नगर पालिका परिषद् मुनि की रेती सालाना या अर्ध-वार्षिक रूप से संपत्ति कर लगाता है। कर राशि क्षेत्र, निर्माण, संपत्ति के आकार, भवन इत्यादि पर आधारित होती है। एकत्रित राशि का उपयोग मुख्य रूप से सार्वजनिक सेवाओं जैसे सड़क, निर्माण विद्यालय, भवन, स्वच्छता के लिए किया जाता है।
केंद्र सरकार की संपत्ति और खाली संपत्ति को आम तौर पर छूट दी जाती है। संपत्ति कर में प्रकाश कर, जल कर और जल निकासी कर जैसे कर शामिल हैं।